केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए यातायात मानदंडों और जुर्माना के बारे में जनता को सूचित करते हुए कहा कि "सार्वजनिक हित के लिए यातायात उल्लंघन के लिए उच्च दंड जारी किये जा रहे हैं. इन नियमों द्वारा बढ़े हुए दंड से दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी. क्योंकि इससे लोग अधिक सावधान हो जाएंगे". उन्होंने कहा कि अभी तक जो जुर्माना लिया जाता है वो दशकों पुराना है जिसे बदलने की आवश्यकता है".
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए यातायात मानदंडों और जुर्माना के बारे में जनता को सूचित करते हुए कहा कि "सार्वजनिक हित के लिए यातायात उल्लंघन (Traffic Violation) के लिए उच्च दंड जारी किये जा रहे हैं.
इन नियमों द्वारा बढ़े हुए दंड से दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी. क्योंकि इससे लोग अधिक सावधान हो जाएंगे". उन्होंने कहा कि अभी तक जो जुर्माना लिया जाता है वो दशकों पुराना है जिसे बदलने की आवश्यकता है".
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र राज्य में नया ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) लागू कर दिया है. इन नियमों को उल्लंघन करने पर चालकों को भारी जुर्माना…
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 सितंबर के बाद से 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा जो कि पहले 500 रुपये था. उसी तरह, यदि कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जोकि पहले 2,000 रुपये था. अगर कोई भी एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देता है. तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पहने पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जोकि पहले मात्र 100 रुपए था.
ट्रैफ़िक उल्लंघन
पहले जुर्माना
अब जुर्माना
ओवर स्पीडिंग (Over speeding)
400 रुपये
हल्के वाहन के लिए 1000 रुपये
बिना लाइसेंस (No License)
500 रुपये
5000 रुपये
बिना हेलमेट (No Helmet)
100 रुपये
1000 रुपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving)
2000 रुपये
10000 रुपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना (Dangerous Driving)
1000 रुपये
5000 रुपये तक
तेज गाड़ी चलाना (Speeding/ Racing)
500 रुपये
5,000 रुपये
ओवर-लोडिंग (Overloading)
2,000 रुपये और 1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन
20,000 रुपये और 2,000 रुपये
प्रति अतिरिक्त टन
यात्रियों की ओवर लोडिंग (Overloading of Passengers)
लागू नहीं
1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री
दो पहिया वाहनों की ओवेर्लोडिंग (Overloading of two-wheelers)
100 रुपये
2,000 रुपये
सड़कों को सुरक्षित बनाने का उद्देश्य (Aim to make roads safer)
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मोटर वाहन संशोधन विधयक 2019 ने पिछले सत्र में संसद में मंजूरी दे दी है. जिसका उद्देश्य मूल रूप से यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाना है. इसके लिए सरकार सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उनके निर्माण में उपयोग की जाने वाली इंजीनियरिंग की दिशा में काम कर रही है.
लगेगा बड़ा जुर्माना (There will be a big fine)
ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट या लाइसेंस के सवारी करना जैसे अपराधों पर कल से बड़ा जुर्माना लगेगा, इसलिए लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है. आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि 2017 में भारत भर में दुर्घटना से संबंधित डेढ़ लाख से अधिक मौतें हुई हैं.
English Summary: Breaking traffic rules will be pay heavy from tomorrow, read new fine listPublished on: 31 August 2019, 12:54 PM IST
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