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किसानों को राहत 2 लाख की बिक्री तक नहीं देना होगा पैन नंबर...
राजस्व विभाग की घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपए प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी।
नई दिल्लीः राजस्व विभाग की घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपए प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है। इसके अनुसार दो लाख रुपए से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा।
English Summary: Farmers will not have to give relief to the sale of 2 lakh PAN number ...
Published on: 04 November 2017, 08:19 AM IST
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